शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार कॉलेजों में छात्रों की राह आसान करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। विधानसभा में अंब्रेला एक्ट पारित हो चुका है। इससे न सिर्फ कॉलेजों को फायदा होगा, बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को भी फायदा होगा। दरअसल, अंब्रेला एक्ट लागू होने के बाद राज्य के कॉलेजों को संबद्धता से जुड़ी लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। प्रदेश में विश्वविद्यालयों को अंब्रेला एक्ट के तहत लाने को विधानसभा से मंजूरी मिल गयी है।
अब नहीं करनी पड़ेगी संबद्धता पाने के लिए जदोजेहद
इसके लिए काफी समय से प्रयास किये जा रहे थे. इस मुद्दे पर पहले उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये थे। इसलिए अब यह कानून विधानसभा में पारित हो गया है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस एक्ट के पास होने से कॉलेजों को क्या फायदा होगा।
यह अधिनियम इसलिए लागू किया गया क्योंकि कई कॉलेजों को हर साल संबद्धता के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। इस दौरान हर साल संबद्धता से पहले चयनित पैनल कॉलेज का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करता था और यह पूरी प्रक्रिया विश्वविद्यालय से राजभवन तक चलती रहती थी। अंब्रेला एक्ट पारित होने के बाद कॉलेजों को हर साल संबद्धता के लिए इस लंबी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा।
अंब्रेला एक्ट पारित होने के बाद तय किए गए वर्षों की संख्या के लिए कोर्स के लिए एक बार में ही संबद्धता दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। संबद्धता के कारण छात्रवृत्ति को लेकर जो बाधाएं आती थीं, वे दूर होंगी। विश्वविद्यालयों को अंब्रेला एक्ट से जोड़ने की कोशिश काफी समय से चल रही थी, लेकिन इस बार इससे जुड़ा एक्ट विधानसभा में पास हो गया है।