उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा, तदर्थ और आउटसोर्स माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने आउटसोर्स माध्यम से सरकारी विभागों में संविदा, तदर्थ और निश्चित वेतन पर तैनात महिला और एकल पुरुष (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) कर्मचारियों को शिशु देखभाल और शिशु गोद लेने की छुट्टी का तोहफा दिया है।
जानिये कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं कर्मचारी
बताया गया है कि इन कर्मचारियों को जहां 15 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी, वहीं ये कर्मचारी 120 दिन की सीमा के भीतर बच्चा गोद लेने की छुट्टी भी ले सकते हैं. इतना ही नहीं, ऐसे सभी एकल पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं। कुल मिलाकर अब तक केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषित इन सभी छुट्टियों का लाभ अब सरकारी विभागों में अनुबंध और आउटसोर्स माध्यम से काम करने वाले कर्मचारी भी उठा सकेंगे।
सबसे खास बात ये है कि अस्थायी कर्मचारियों को इन छुट्टियों की अवधि का पूरा वेतन भी मिलेगा. आपको बता दें कि हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को राज्य सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी किए. बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से 50 हजार अस्थायी कर्मचारियों को फायदा होगा. अगर पितृत्व अवकाश की बात करें तो यह अवकाश ऐसे पुरुष कर्मचारियों को दिया जाएगा जब उसके दो से कम जीवित बच्चे हों और उसकी पत्नी गर्भवती हो।
यह छुट्टी पत्नी के प्रसव की अपेक्षित तिथि से 15 दिन पहले या बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद छह महीने तक ली जा सकती है। सबसे खास बात यह है कि कर्मचारियों की यह छुट्टी किसी भी हालत में उच्च अधिकारी द्वारा अस्वीकृत नहीं की जा सकेगी।